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अर्चना पाठक दवे का नामांकन सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का सदस्य नामित किया है। यह नामांकन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3ए के तहत किया गया है।

22 जुलाई 2026 को 10:13 am बजे
अर्चना पाठक दवे का नामांकन सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में

सौजन्य से:- SCC Online

23 जून 2026 को, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने एक अधिसूचना जारी कर भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी) के सदस्य के रूप में नामित किया।

नामांकन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3ए के तहत किया गया है, जिसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति नियम, 2000 और सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति विनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।

[एनएएलएसए अधिसूचना, दिनांक 23-6-2026]

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