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नियमित विधिक शिक्षा अनिवार्य
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ताओं के लिए नियमित विधिक शिक्षा अनिवार्य की
Live Law के अनुसार18 मई 2026 को 01:50 pm बजे

सौजन्य से:- Live Law
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अधिवक्ताओं के लिए नियमित विधिक शिक्षा (कонтिन्यूअस लीगल एजुकेशन) अनिवार्य कर दी है। Live Law के अनुसार, यह निर्णय अधिवक्ताओं के पंजीकरण और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवश्यक होगा।
अब अधिवक्ताओं को प्रति वर्ष कम से कम 15 घंटे की नियमित विधिक शिक्षा पूरी करनी होगी। यह निर्णय अधिवक्ताओं को अद्यतन कानूनी ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करेगा और न्याय व्यवस्था में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाएगा। सूत्र: Live Law
#विधिक शिक्षा#अधिवक्ता#बार काउंसिल
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