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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पेपर लीक पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "समय बर्बाद न करें।"

22 जुलाई 2026 को 10:13 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सौजन्य से:- Jagran

'वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं', CJP के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के मामले में तुरंत सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पेपर लीक पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार ...और पढ़ें

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार।

- दिल्ली पुलिस की छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का मामला।

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "समय बर्बाद न करें।"

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया, जिसमें परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के हमले का मुद्दा उठाया गया था।

जिस वकील ने इस मामले को अदालत में उठाया उससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें।" वकील ने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के सही तरीके से आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं।

'हमें कोई दिलचस्पी नहीं है'

वकील की बात बीच में ही रोकते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।" जब वकील ने कहा कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें पुलिस की ज्यादती दिख रही है तो सीजेआई ने कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।"

कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था, "कोर्ट को इसमें न घसीटें।"

यह भी पढ़ें: NEET विवाद पर संसद में चर्चा के लिए तैयार सरकार, पीएम मोदी ने पेपर लीक को बताया 'घोर पाप'

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