लोक अदालत में चेक बाउंस के 4.20 लाख के विवाद का सहमति से समाधान
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत में शिकायत वाद संख्या 405/2023 के आधार पर चेक बाउंस से जुड़े विवाद का समाधान सहमति से किया गया जिसमें 4 लाख 20 हजार रुपये के लेनदेन शामिल थे।

सौजन्य से:- Hindustan
Latehar News: लोक अदालत में प्री-काउंसिलिंग में 4.20 लाख का विवाद सुलझा
Latehar News: लातेहार में 18 जुलाई 2026 को एनआई एक्ट (चेक बाउंस) मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसकी तैयारी के लिए पीडीजे शेष नाथ सिंह के मार्गदर्शन में प्री-काउंसिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। हाल में एक विवाद का समाधान सहमति से किया गया। पीडीजे ने लोगें से अपील की कि वे लोक अदालत का लाभ उठाएं।
Latehar News: लातेहार,प्रतिनिधि। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 18 जुलाई 2026 को व्यवहार न्यायालय, लातेहार में एनआई एक्ट (चेक बाउंस) मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर पीडीजे शेष नाथ सिंह के मार्गदर्शन में प्री-काउंसिलिंग (पूर्व सुलह वार्ता) की प्रक्रिया जारी है, जो 17 जुलाई तक चलेगी।
प्री-काउंसिलिंग की सफलता
इसी क्रम में मंगलवार को प्री-काउंसिलिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। शिकायत वाद संख्या 405/2023 में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से 4 लाख 20 हजार रुपये के लेनदेन से जुड़े विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करा लिया गया। लंबे समय से लंबित इस मामले में मध्यस्थ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने दोनों पक्षों के बीच प्रभावी मध्यस्थता कर समझौता कराया। मामले के निपटारे में अधिवक्ता रमन गुप्ता एवं बदरु डोजा की सकारात्मक और सहयोगात्मक भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।
पीडीजे की अपील
इस अवसर पर पीडीजे शेष नाथ सिंह ने कहा कि लोक अदालत और प्री-काउंसिलिंग के माध्यम से मामलों का समाधान समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बचाता है। आपसी समझौते में किसी की हार नहीं होती, बल्कि सामाजिक सौहार्द और विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि चेक बाउंस सहित आपसी समझौते से सुलझने योग्य मामलों के पक्षकार 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा कराएं।
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