होम›अपराध›सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की एहतियाती हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये जुर्माना
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की एहतियाती हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने नॅशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत मुल्ला अफरोज की हिरासत को निरस्त कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को गैर‑कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण 10 लाख रुपये का दण्ड लगाया। कोर्ट ने कहा कि केवल न्यायालय‑बाहर कबूलनामे को हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता और अधिकारियों को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।

29 सितंबर 2026 को 09:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की एहतियाती हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये जुर्माना

सौजन्य से:- jagran.com

संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की हिरासत को रद कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की हिरासत रद की।

- उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना।

- एहतियाती हिरासत पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की हिरासत को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत रद कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुल्ला अफरोज पर 2024 की संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने संभल हिंसा मामले में आज मंगलवार, 29 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के लिए सिर्फ 'एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन' (न्यायालय के बाहर किया गया कबूलनामा) ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जारी करने के लिए सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को अन्य संबंधित परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि अफरोज के मामले में अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता मुल्ला अफरोज संभल हिंसा मामले में आरोपी है। संभल में यह हिंसा शाही जामा मस्जिद के कोर्ट-ऑर्डर सर्वे के बाद हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

मुल्ला अफरोज को हिंसा के करीब 54 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए गए कबूलनामे के आधार पर हुई थी। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

13 अक्टूबर 2025 को NSA के तहत मुल्ला अफरोज के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया। हाई कोर्ट ने बाद में इस डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिंसा के दौरान पुलिस ने खुद गोली चलाई थी और इस पहलू की निष्पक्ष जांच नहीं हुई थी। उसने इस संबंध में प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) दाखिल करने की अनुमति मांगी।

पुलिस कस्टडी में कही गई बात आधार नहीं

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए गए कबूलनामे पर आधारित थी, जो कानून की नजर में मान्य नहीं है।

प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के मामले में, उन्होंने कहा कि मुल्ला अफरोज के नाम सिर्फ कई आपराधिक मामलों का होना ही हिरासत में लेने की बात को सही नहीं ठहरा सकता। इसके लिए पर्याप्त सबूतों का होना जरूरी है।

'रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य' और 'अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य' के मामलों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि अगर किसी ठोस सबूत के बिना सिर्फ इस बात की आशंका हो कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति दोबारा अपराध में शामिल हो सकता है, तो यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का सही आधार नहीं हो सकता।

हिरासत के आदेश का बचाव करते हुए, राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता के हिंसा फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका है।

(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत, कामकाज के तरीकों पर उठे थे सवाल

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पूर्णकालिक राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक‑न्यायिक मसौदा कानूनों पर चर्चा की
अपराध

पूर्णकालिक राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक‑न्यायिक मसौदा कानूनों पर चर्चा की

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, ट्रैफ़िक जुर्माने बिजली बिल से जोड़े जाएंगे
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, ट्रैफ़िक जुर्माने बिजली बिल से जोड़े जाएंगे

कैलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी
अपराध

कैलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख की लागत तय, एनएसए हिरासत को कहा 'क़ानूनी नहीं'
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख की लागत तय, एनएसए हिरासत को कहा 'क़ानूनी नहीं'

दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार की परिभाषा पर सुनवाई
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार की परिभाषा पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने NSA से मल्ला अफ़रोज़ की रोकथाम को रद्द किया, यूपी सरकार पर ₹10 लाख जुर्माना लगाया
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने NSA से मल्ला अफ़रोज़ की रोकथाम को रद्द किया, यूपी सरकार पर ₹10 लाख जुर्माना लगाया

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती, मनीषा मौत मामले में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल; अगली सुनवाई 14 अक्टूबर
अपराध

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती, मनीषा मौत मामले में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल; अगली सुनवाई 14 अक्टूबर

ताज़ा ख़बरें