कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच है, जो कई सालों से जारी है।

सौजन्य से:- Jagran
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय, तमिलनाडु की याचिका पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुर ...और पढ़ें
HighLights
- कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है
- कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार एक दूसरे के निशाने पर हैं
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इससे पहले, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर गुरुवार, 13 अगस्त को सुनवाई होगी।
बुधवार को, कुछ किसानों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए एक अलग याचिका का जिक्र किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसे कल जस्टिस विक्रम नाथ के सामने आना था। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है।"
इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बारिश की कमी वाले साल में राज्य को कावेरी का अपना वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है।
जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक सरकार को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।
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