सीजेपी संसद मार्च के रास्ते में राजनेता को हिरासत में लेने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को मौखिक रूप से सवाल किया कि उसने किस अधिकार के तहत सीजेपी के संसद मार्च के रास्ते में यूपीपी अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को हिरासत में लिया था।

सौजन्य से:- Live Law
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'यह गुंडा गार्डी है, आपके पास क्या अधिकार है?': सीजेपी संसद मार्च के रास्ते में राजनेता को हिरासत में लेने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई
मालविका प्रसाद
21 जुलाई 2026 1:36 अपराह्न IST
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार (21 जुलाई) को मौखिक रूप से राज्य पुलिस से सवाल किया कि उसने किस अधिकार के तहत सोमवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के रास्ते में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (यूपीपी) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को हिरासत में लिया था। शुरुआत में राज्य के वकील ने न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति... की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया...
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